Ukraine 10 клас Civic Education
अध्याय: 7
1. Personality and identity
What identity is · Socialisation · Self-realisation
- व्यक्तिगत पहचान: मैं कौन हूँ? – व्यक्तिगत पहचान पूछती है कि आपको "आप" क्या बनाता है, और समय के साथ आपको वही व्यक्ति क्या बनाए रखता है। आत्म को परतों में देख सकते हैं: शरीर, सामाजिक भूमिकाएँ, चरित्र और मूल्य, और भीतर का "मैं" जो सोचता और चुनता है। थीसियस के जहाज़ की पहेली बताती है कि चीज़ें हिस्सा-हिस्सा बदल सकती हैं, इसलिए "वही होना" आसान बात नहीं। शरीर मत कहता है आप अपना जीवित शरीर हैं; स्मृति या मनोवैज्ञानिक मत (लॉक) कहता है यादें और चरित्र आपको अतीत से जोड़ते हैं; धार्मिक मत एक स्थायी आत्मा (आत्मन्, soul) की बात करते हैं जो हर मनुष्य को गरिमा देती है; ह्यूम और बौद्ध विचार आत्म को बिना स्थायी केंद्र की बदलती धारा मानते हैं। आत्म-ज्ञान ("अपने को जानो") बढ़ने में मदद करता है, और नैतिक स्वायत्तता (कांट) का अर्थ है सिर्फ़ दबाव से नहीं, ख़ुद सोचे-समझे नियमों पर चलना। किशोरावस्था पहचान बनाने का ख़ास समय है (एरिकसन)।
- संस्कृति और समाजीकरण: हम साथ रहना कैसे सीखते हैं – संस्कृति किसी समूह के जीने का पूरा तरीका है, जिसे लोग सीखते हैं और आपस में बाँटते हैं: उनके विचार, नियम और चीज़ें। यह जन्म से नहीं आती, सीखी जाती है। संस्कृति के तीन आयाम हैं: संज्ञानात्मक (हम क्या जानते और मानते हैं), मानकीय (व्यवहार के नियम) और भौतिक (औज़ार और वस्तुएँ)। समाजीकरण वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे एक बच्चा संस्कृति सीखकर समाज का सदस्य बनता है। यह परिवार, मित्र-समूह, विद्यालय, जनसंचार माध्यम और कार्यस्थल, धर्म, समुदाय जैसे अभिकरणों से होता है।
2. Human rights and freedoms
Dignity and rights · Evolution of human rights · Person and state · Rights of the child · Mechanisms of protecting rights · Human rights in armed conflict
- अधिकार: हमारी गरिमा की रक्षा करने वाले दावे – अधिकार एक उचित दावा है: समाज इसे गरिमा के जीवन के लिए ज़रूरी मानता है और दूसरों को इसका सम्मान करना होता है। हर इच्छा अधिकार नहीं। पुराने विचारकों ने प्रकृति या ईश्वर से मिले प्राकृतिक अधिकारों (जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति) की बात की; आज हम मानवाधिकारों की बात करते हैं जो हर व्यक्ति के पास केवल इंसान होने से हैं, गरिमा के आधार पर। संविधान और कानूनों में लिखे जाने पर अधिकार कानूनी अधिकार बनते हैं जिनकी रक्षा अदालतें करती हैं; वे राज्य को सीमित करते हैं और उससे काम भी माँगते हैं, जैसे शिक्षा देना। अधिकार कई प्रकार के हैं: राजनीतिक-नागरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। अधिकारों के साथ ज़िम्मेदारियाँ आती हैं: दूसरों के अधिकारों का सम्मान, साझा चीज़ों की रक्षा, टकराव में संतुलन, और सरकार द्वारा अधिकारों में अनुचित कटौती पर सजगता।
- मानव अधिकार: अर्थ, इतिहास, प्रकार और संरक्षण – मानव अधिकार वे मूल स्वतंत्रताएँ और सुरक्षाएँ हैं जो हर व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण मिलती हैं। ये सार्वभौमिक, अविच्छेद्य, अविभाज्य और गरिमा पर आधारित हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) ने सबके लिए एक साझा मानक बनाया, जिसे बाद में संधियों से बाध्यकारी बनाया गया। संविधान, न्यायालय, आयोग, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज इनकी रक्षा करते हैं, और केवल दूसरों की रक्षा के लिए बने उचित क़ानून ही इन्हें सीमित कर सकते हैं।
- क़ानून का शासन (Rule of Law) – क़ानून के शासन (विधि का शासन) का अर्थ है कि सरकार और उसके नेता समेत हर व्यक्ति एक-से, पहले से ज्ञात क़ानून माने, जिन्हें निष्पक्ष और स्वतंत्र अदालतें बराबरी से लागू करें। मुख्य सिद्धांत हैं: क़ानून की सर्वोच्चता, क़ानून के सामने समानता, साफ़ और सार्वजनिक क़ानून, निष्पक्ष सुनवाई, अधिकारों की रक्षा और शक्तियों का पृथक्करण। क़ानून खुली प्रक्रिया से बनते-बदलते हैं, अदालतें उन्हें संविधान या अधिकार-पत्र पर परख सकती हैं, और देश संधियों से अंतरराष्ट्रीय क़ानून मानते हैं।
- बाल अधिकार: हर बच्चे का हक़ – 18 वर्ष से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है। बच्चों के सारे मानव अधिकार हैं और उन्हें खास संरक्षण भी मिलता है, क्योंकि वे अभी बढ़ रहे हैं और बड़ों पर निर्भर हैं। मुख्य अंतरराष्ट्रीय संधि है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC), जो 20 नवंबर 1989 को अपनाया गया, 54 अनुच्छेदों के साथ। 196 देशों ने इसे माना है, किसी भी दूसरी मानव अधिकार संधि से ज़्यादा। चार मूल सिद्धांत हर अधिकार को दिशा देते हैं: भेदभाव नहीं, बच्चे का सर्वोत्तम हित, जीवन-अस्तित्व-विकास का अधिकार, और बच्चे की राय का सम्मान। अधिकार चार समूहों में हैं: जीवन व अस्तित्व (जीवन, स्वास्थ्य, भोजन, साफ़ पानी), विकास (शिक्षा, खेल, संस्कृति, जानकारी), संरक्षण (हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, बाल श्रम, तस्करी और युद्ध से) और सहभागिता (सुने जाने, राय रखने, समूह बनाने का हक़)। पहली ज़िम्मेदारी माता-पिता की है; सरकार को कानून और सेवाएँ (स्कूल, स्वास्थ्य, बाल आयोग, अदालतें, हेल्पलाइन) देनी होती हैं। UN बाल अधिकार समिति देखती है कि देश वादे निभा रहे हैं या नहीं। स्कूल में छात्रों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान (शारीरिक दंड नहीं), निष्पक्ष व्यवहार और अपनी बात कहने का हक़ है, और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने का कर्तव्य भी। युवा संरक्षण कानून हानिकारक काम, नाबालिगों को शराब-तंबाकू बेचने, ऑनलाइन नुकसान को सीमित करते हैं और किशोर अपराधियों के लिए अलग न्याय व्यवस्था रखते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून: युद्ध के नियम – अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL), जिसे सशस्त्र संघर्ष का कानून भी कहते हैं, वे नियम हैं जो युद्ध के नुकसान को सीमित करते हैं। यह उन लोगों की रक्षा करता है जो लड़ नहीं रहे (नागरिक, घायल और बीमार, बंदी, चिकित्सा व राहत कर्मी) और लड़ने के तरीक़ों व हथियारों पर सीमा लगाता है। मुख्य नियम हैं: भेद (केवल सैन्य लक्ष्य पर हमला), अनुपात (नागरिकों को नुकसान अत्यधिक न हो), सावधानी, आवश्यकता और मानवीयता। 1949 के चार जिनेवा अभिसमय और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल मुख्य संधियाँ हैं। लाल क्रॉस, लाल अर्धचंद्र और लाल क्रिस्टल जैसे चिह्न बताते हैं कि किसे बख़्शना है। IHL सभी पक्षों पर लागू है, चाहे युद्ध किसी ने भी शुरू किया हो। युद्ध में मानव अधिकार कानून भी चलता रहता है। गंभीर उल्लंघन युद्ध अपराध हैं।
3. Person in the socio-cultural space
Socio-cultural diversity · Effective communication · Stereotypes, discrimination, conflicts
- संचार कौशल: अपनी बात साफ़ और प्यार से कैसे पहुँचाएँ – संचार यानी लोगों के बीच अर्थ बाँटना। प्रेषक (भेजने वाला) विचार को संदेश में बदलता है, उसे माध्यम से भेजता है, और प्राप्तकर्ता उसे समझकर प्रतिपुष्टि (फ़ीडबैक) देता है। शोर, कठिन शब्द, तेज़ भावनाएँ और सांस्कृतिक अंतर जैसी बाधाएँ संदेश को रोक या मोड़ सकती हैं। हम अर्थ शब्दों से (शाब्दिक), चेहरे, आँखों, हाव-भाव, मुद्रा और आवाज़ के लहजे से (अशाब्दिक), और चित्रों से (दृश्य) भेजते हैं। सक्रिय श्रवण — ध्यान, धैर्य, सवाल और अपने शब्दों में दोहराना — साबित करता है कि संदेश पहुँचा। अच्छा वक्ता संदर्भ के हिसाब से बदलता है: औपचारिक या अनौपचारिक, बोलकर या लिखकर, और विनम्र अनुरोध, सलीके से मना करना, सच्ची माफ़ी और दृढ़ (न दब्बू, न आक्रामक) भाषा अपनाता है।
4. Democratic society and its values
Democratic state · Civil society · Community · Civic participation · School as a space of democracy · Youth associations
- लोकतंत्र – लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अपने शासक चुनते हैं, हर वयस्क का एक वोट होता है जिसका मूल्य बराबर है, और सरकार को कानून मानना और अधिकारों का सम्मान करना होता है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि हो सकता है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें पुरानी हैं; आज यहाँ संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक। गरीबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और असमानता इसकी मुख्य चुनौतियाँ हैं।
- लोकतंत्र के परिणाम – लोकतंत्र को उसके नतीजों से परखते हैं। यह जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार देता है और गरिमा व आज़ादी की रक्षा में सबसे अच्छा है। आर्थिक वृद्धि में यह तानाशाही जितना ही है। असमानता और गरीबी घटाने में इसने काफ़ी नहीं किया। जब बहुमत और अल्पमत बदलते रहें, तो यह सामाजिक मतभेद अच्छे से सँभालता है।
- नागरिक समाज: नागरिक मिलकर कैसे काम करते हैं – नागरिक समाज वह जगह है जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से मिलकर काम करते हैं, न मुनाफ़े के लिए और न सरकारी आदेश से। क्लब, दान संस्थाएँ, यूनियन, अभिभावक समूह और युवा संगठन सब इसमें आते हैं। यह राज्य (जो क़ानून बनाता और लागू करता है) और बाज़ार (जो मुनाफ़े के लिए बेचता है) के बराबर में खड़ा है। लोकतंत्र में नागरिक समाज लोगों की आवाज़ बड़ी करता है, सरकार पर नज़र रखता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है और युवाओं को हिस्सा लेना सिखाता है।
- स्थानीय शासन – स्थानीय शासन लोकतंत्र को गाँव और शहर के स्तर तक लाता है, जहाँ लोग अपनी समस्याएँ सबसे अच्छी तरह जानते हैं। भारत में स्थानीय निकाय 1882 से थे, पर दशकों तक कमज़ोर रहे। 1992 के 73वें (ग्रामीण) और 74वें (शहरी) संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, नियमित चुनाव, महिलाओं, SC और ST के लिए आरक्षण, और विषयों की सूची व धन दिया।
- नागरिक भागीदारी: स्कूल और समुदाय में हिस्सा लेना – नागरिक भागीदारी का मतलब है नागरिकों का, युवाओं समेत, अपने समुदाय और देश के जीवन में हिस्सा लेना: जानकारी लेना, अपनी राय देना, मतदान करना, स्वयंसेवा करना, संगठनों से जुड़ना, याचिका पर हस्ताक्षर करना और परियोजनाओं का नेतृत्व करना। लोकतंत्र में शक्ति जनता से आती है, इसलिए भागीदारी उसे ज़िंदा रखती है। स्कूल इसका अभ्यास करने की पहली जगह है: छात्र परिषद (छात्र स्वशासन) सभी छात्रों द्वारा चुनी जाती है, बैठक करती है, प्रस्तावों पर चर्चा और मतदान करती है, और शिक्षकों व स्थानीय समुदाय से बात करती है। अच्छी भागीदारी सबके अधिकारों का सम्मान करती है, अलग लोगों को शामिल करती है (विविधता, समावेश, भेदभाव नहीं) और एकजुटता व सहयोग से काम करती है। सामाजिक परियोजना के साफ़ कदम हैं: असली समस्या चुनो, योजना बनाओ, काम करो और नतीजे दिखाओ। अधिकारों के लिए हुए पुराने संघर्षों को याद रखना (लोकतांत्रिक स्मृति) बताता है कि ये आज़ादियाँ क्यों क़ीमती हैं।
5. World of information and mass media
Communication, information, media · Media and democracy · Manipulation · Critical perception of media · Internet
- मीडिया साक्षरता (Media Literacy) – मीडिया साक्षरता मीडिया को पढ़ने, उस पर सवाल करने और खुद बनाने का हुनर है: समाचार, विज्ञापन, वीडियो, पोस्ट, फ़िल्म और गेम। हर मीडिया पाठ किसी ने, किसी उद्देश्य से, किसी दर्शक के लिए बनाया है, और उसमें ऐसे रूप, परिपाटियाँ और तकनीकें हैं जो हमारी भावना बदलती हैं। मीडिया-साक्षर व्यक्ति मानने या शेयर करने से पहले स्रोत, सबूत, दूसरे स्रोत और मूल जाँचता है, पूर्वाग्रह और फ़िल्टर बबल पहचानता है, और ज़िम्मेदारी से अपना मीडिया बनाता है।
- डिजिटल पदचिह्न और नेट शिष्टाचार – डिजिटल पदचिह्न वह डेटा का निशान है जो हम ऑनलाइन छोड़ते हैं। सक्रिय पदचिह्न जान-बूझकर साझा होते हैं (पोस्ट, कमेंट, फ़ॉर्म); निष्क्रिय पदचिह्न हमारी जानकारी के बिना इकट्ठे होते हैं (कुकीज़, ब्राउज़िंग हिस्ट्री, लोकेशन, IP पता)। ये मिटाना कठिन है और बाद में दूसरे देख सकते हैं। हम डिजिटल समाज में रहते हैं जहाँ पढ़ाई, बैंकिंग, ख़रीदारी और सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन हैं; इसका ज़िम्मेदार उपयोगकर्ता डिजिटल नागरिक (नेटिज़न) है। नेट शिष्टाचार: नैतिक (कॉपीराइट मानें, भरोसेमंद जानकारी), सम्मानजनक (निजता, विविधता, बुलिंग नहीं) और ज़िम्मेदार (ज़्यादा निजी बातें नहीं, ट्रोल को जवाब नहीं)। संचार शिष्टाचार: सटीक, विनम्र, विश्वसनीय; सोशल मीडिया शिष्टाचार: सोच-समझकर पासवर्ड और प्राइवेसी, अपलोड से पहले सोचें, साझा करने से पहले जाँचें।
6. Citizens and state in achieving well-being
Social goals of the economy · Sustainable development · Market economy · Household economics · Entrepreneurship · Labour market · Lobbying and corruption
- अर्थशास्त्र की मूल बातें: लोग, फ़र्में और सरकार कैसे चुनते हैं – अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो देखता है कि लोग, फ़र्में और सरकारें सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाएँ कैसे पूरी करते हैं। आवश्यकताएँ वस्तुओं और सेवाओं से पूरी होती हैं (मुफ़्त बनाम आर्थिक वस्तुएँ, उपभोक्ता बनाम पूँजीगत वस्तुएँ, निजी बनाम सार्वजनिक वस्तुएँ)। दुर्लभता के कारण हर समाज तय करता है: क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन हो। तीन आर्थिक इकाइयाँ हैं: परिवार (काम, उपभोग, बचत), फ़र्में (उत्पादन और बिक्री; लाभ = आय − लागत) और सरकार (नियम, कर, सार्वजनिक सेवाएँ)। अर्थशास्त्र अवलोकन, मॉडल और सांख्यिकी का उपयोग करता है; यह व्यष्टि (एक परिवार, फ़र्म, बाज़ार) और समष्टि (पूरी अर्थव्यवस्था: GDP, बेरोज़गारी, महँगाई, चक्र) में बँटा है। सामाजिक लक्ष्य: विकास, पूर्ण रोज़गार, स्थिर कीमतें, न्यायपूर्ण बँटवारा और टिकाऊपन।
- संधारणीयता (Sustainability) – संधारणीयता यानी आज अपनी ज़रूरतें ऐसे पूरी करना कि आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। यह तीन स्तंभों पर टिकी है — पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था। कोई संसाधन तभी टिकाऊ ढंग से इस्तेमाल होता है जब हम उसे उसके नवीकरण से तेज़ न लें। आज मानवता हर साल लगभग 1.7 पृथ्वी जितना इस्तेमाल करती है, और यह इस्तेमाल बहुत असमान है। देखभाल (stewardship), समझदार योजना और GIS जैसे औज़ार हमें संधारणीयता की ओर ले जाते हैं।
- पर्यावरण और धारणीय विकास – पर्यावरण हमें संसाधन देता है, हमारा कचरा सोखता है, जीवन चलाता है और सुंदरता देता है। जब हम संसाधन प्रकृति के नवीकरण से तेज़ लेते हैं, या कचरा उसकी सोखने की क्षमता से ज़्यादा फेंकते हैं, तो धारण क्षमता पार होती है और पर्यावरण संकट आता है। भारत में भूमि अपक्षय, वायु-जल प्रदूषण, वन और जैव-विविधता की हानि है। जीवाश्म ईंधन जलाने से गर्मी फँसती है और वैश्विक उष्णता होती है; CFC ओज़ोन परत पतली करते हैं। धारणीय विकास आज की ज़रूरतें पूरी करता है बिना भावी पीढ़ियों की क्षमता घटाए।
- पारिवारिक बजट: घर की आय, ख़र्च और बचत – परिवार (गृहस्थी, household) वे लोग हैं जो साथ रहते हैं और आय-ख़र्च बाँटते हैं। उसकी ज़रूरतें (खाना, घर, कपड़े, सेहत, पढ़ाई) और इच्छाएँ (जो अच्छी हैं पर ज़रूरी नहीं) होती हैं। आय आती है काम से (मज़दूरी, वेतन), काम-धंधे से, संपत्ति से (किराया, ब्याज, लाभांश) और हस्तांतरण से (पेंशन, छात्रवृत्ति, उपहार)। पारिवारिक बजट एक योजना है जिसमें किसी अवधि, आमतौर पर एक महीने, की अनुमानित आय और ख़र्च लिखे जाते हैं। ख़र्च स्थिर (किराया, फ़ीस, किस्त) या परिवर्ती (खाना, बिजली, सफ़र) होते हैं। आय ज़्यादा हो तो बचत (surplus), बराबर हो तो संतुलित, कम हो तो घाटा (deficit)। पैसा सीमित है, इसलिए हर चुनाव की एक अवसर लागत है: छोड़ा गया अगला सबसे अच्छा विकल्प।
- विचार से स्टार्टअप तक: उद्यमिता – उद्यमी ज़मीन, श्रम और पूँजी को जोड़कर और जोखिम उठाकर एक विचार को व्यवसाय में बदलता है। नए विचार पुराने तरीकों की जगह लेते हैं, जिसे अर्थशास्त्री रचनात्मक विनाश कहते हैं। स्टार्टअप निवेशकों, बैंकों, इनक्यूबेटरों, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं, और MSME कहलाने वाले छोटे उद्यमों की मदद से बढ़ते हैं। व्यवसाय योजना विचार, लागत और ग्राहकों का नक्शा है। लाभ-हानि विवरण बिक्री − लागत दिखाता है, और तुलन पत्र परिसंपत्तियाँ = देनदारियाँ + पूँजी।
- उद्यमिता विकास – उद्यमिता का अर्थ है ज़रूरत पहचानकर, संसाधन जोड़कर और जोखिम उठाकर नया व्यवसाय शुरू करना। भारत को रोज़गार, नए विचारों और संतुलित विकास के लिए उद्यमी चाहिए। प्रक्रिया खुद को जानने से शुरू होकर व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने तक जाती है। स्टार्टअप इंडिया (2016) नई फ़र्मों की मदद करता है; पैसा बचत, एंजेल, वेंचर कैपिटल, बैंक और क्राउडफ़ंडिंग से आता है; और बौद्धिक संपदा अधिकार नए विचारों, ब्रांड और रचनाओं की रक्षा करते हैं।
- श्रम बाज़ार (Labour Market) – श्रम बाज़ार में मज़दूर अपना समय और हुनर बेचते हैं और नियोक्ता उसे खरीदते हैं। कंपनी को मज़दूर इसलिए चाहिए क्योंकि लोग उसका सामान खरीदते हैं (व्युत्पन्न माँग)। मज़दूरी बढ़े तो ज़्यादा लोग काम को तैयार होते हैं। मज़दूरी वहाँ तय होती है जहाँ माँग और पूर्ति मिलती हैं। न्यूनतम मज़दूरी वेतन बढ़ा सकती है पर नौकरियाँ घटा भी सकती है। यूनियन, एक बड़ा नियोक्ता (मोनोप्सनी), हुनर, भेदभाव और नई तकनीक भी मज़दूरी बदलते हैं।
7. Ukraine, Europe, the world
Integration and globalisation · International relations and law · Ukraine in the European and world community
- वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था – वैश्वीकरण यानी व्यापार, निवेश, तकनीक और लोगों की आवाजाही से देशों की अर्थव्यवस्थाओं का तेज़ी से जुड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कई देशों में उत्पादन फैलाती हैं। नई तकनीक और उदारीकरण (व्यापार अवरोध हटाना, भारत में 1991 से) ने इसे संभव बनाया। WTO व्यापार के नियम बनाता है। वैश्वीकरण से कुछ को फ़ायदा, कुछ को नुकसान हुआ, इसलिए न्यायसंगत वैश्वीकरण चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: देश एक-दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं – अंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) पढ़ता है कि राज्य और दूसरे कर्ता (अंतरराष्ट्रीय संगठन, कंपनियाँ, NGO) आपस में कैसे व्यवहार करते हैं। राज्य संप्रभु हैं और कोई विश्व सरकार नहीं है, इसलिए हर राज्य विदेश नीति से अपना राष्ट्रीय हित साधता है: कूटनीति, व्यापार, सहायता, गठबंधन और, सबसे बुरे हाल में, बल। ज़मीन, संसाधन, शक्ति और पहचान पर टकराव और सुरक्षा दुविधा से संघर्ष होता है। साझा फ़ायदे, संधियों, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संगठनों से सहयोग बढ़ता है। यथार्थवाद शक्ति पर, उदारवाद सहयोग पर ज़ोर देता है। शांति बातचीत, मध्यस्थता, शांति सेना और न्याय से बनती है।
- यूरोपीय संघ – यूरोपीय संघ (EU) 27 यूरोपीय देशों का समूह है जो कुछ फ़ैसले और क़ानून साझा करते हैं। इसकी शुरुआत 1951 में हुई, जब छह देशों ने कोयला और इस्पात साझा किया ताकि उनके बीच युद्ध असंभव हो जाए। धीरे-धीरे यह एकल बाज़ार बना जहाँ सामान, लोग, सेवाएँ और पैसा आज़ादी से चलते हैं। आयोग क़ानून का प्रस्ताव रखता है, संसद और परिषद उसे पारित करते हैं, और न्यायालय देखता है कि उसका पालन हो। 21 सदस्य यूरो चलाते हैं। यूनाइटेड किंगडम 2020 में बाहर हो गया।