Ukraine 10 клас Law (profile level)
अध्याय: 4
1. Introduction
The profile course of Law
- कानून क्या है? बुनियादी बातें – कानून सामान्य, बाध्यकारी नियमों का समूह है जिसे राज्य बनाता या मान्यता देता है और अदालतें लागू करती हैं। यह नैतिकता से मिलता है पर वही नहीं है। इसके स्रोत हैं संविधान, संधियाँ, अधिनियम, नियम, न्यायिक निर्णय और रीति-रिवाज, जो एक क्रम में सजे हैं। प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति (जैसे कंपनी) अधिकार और कर्तव्य रखते हैं। रोज़मर्रा के कानून में अनुबंध, उपभोक्ता संरक्षण और अदालत तक पहुँच आते हैं।
2. The state
Origin of state and law · Concept and essence of the state · Form of state · Rule of the people · State bodies and local self-government · State, person and society
- राज्य और सरकार: राज्य किससे बनता है – राज्य एक राजनीतिक समुदाय है जिसके चार तत्व हैं: स्थायी जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता (अंदर सबसे ऊँची शक्ति, बाहर स्वतंत्रता)। सरकार वह टीम है जो राज्य चलाती है और बदलती रहती है; राज्य बना रहता है। राज्य इसमें अलग होते हैं कि फ़ैसला कौन करता है (लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही), शक्ति कैसे बँटी है (एकात्मक या संघीय) और वे नागरिकों के लिए कितना करते हैं।
- भारत में चुनाव – चुनाव से करोड़ों लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और शांति से सरकार बदल सकते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए भारत में सर्वाधिक मत से जीत (FPTP) प्रणाली है, और राज्यसभा व राष्ट्रपति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक रूप। परिसीमन से निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी लगभग बराबर रखी जाती है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाता है और चुनाव कराता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, गठबंधन सरकारें आम हैं, और दल-बदल विरोधी कानून चुने हुए सदस्यों को पाला बदलने से रोकता है।
- शक्तियों का पृथक्करण – शक्तियों के पृथक्करण का मतलब है राज्य की शक्ति को तीन अंगों में बाँटना: विधायिका क़ानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका क़ानून की व्याख्या करके विवाद सुलझाती है। हर अंग में अलग लोग होते हैं। नियंत्रण और संतुलन से हर अंग दूसरों को सीमित करता है, ताकि कोई सर्वशक्तिमान न बने। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी रहती हैं; अध्यक्षात्मक में ज़्यादा अलग। शक्ति राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों में भी बँटती है।
- नागरिकता: पूर्ण और समान सदस्यता – नागरिकता किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। नागरिकों को वोट, सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं जैसे बराबर अधिकार मिलते हैं और वे कर्तव्य बाँटते हैं। इतिहास बताता है कि बराबर अधिकार मज़दूरों, महिलाओं, अश्वेत अमेरिकियों और दूसरे समूहों के संघर्ष से मिले; आज भी गरीब प्रवासी, झुग्गीवासी और आदिवासी अपने अधिकारों के पूरे उपयोग के लिए संघर्ष करते हैं। नागरिकता राष्ट्र से जुड़ी है: हर राज्य तय करता है कि नागरिक कौन है। भारत जन्म, वंश, पंजीकरण या देशीयकरण से नागरिकता देता है, धर्म, जाति या भाषा से नहीं। सार्वभौमिक नागरिकता का आदर्श है कि हर व्यक्ति कहीं का पूरा सदस्य हो, जो राज्यविहीन लोगों और शरणार्थियों के पास अभी नहीं है। विश्व नागरिकता पूरी मानवता की परवाह सिखाती है, जबकि राष्ट्रीय नागरिकता अब भी हमारे अधिकारों की रक्षा करती है।
3. Law
Law as a social norm · System of law · Forms and sources of law · Legislation · Law-making and systematisation · Legal relations · Lawful behaviour and offences · Legal liability · Legality and legal order · Legal consciousness
- कानून क्या है? बुनियादी बातें – कानून सामान्य, बाध्यकारी नियमों का समूह है जिसे राज्य बनाता या मान्यता देता है और अदालतें लागू करती हैं। यह नैतिकता से मिलता है पर वही नहीं है। इसके स्रोत हैं संविधान, संधियाँ, अधिनियम, नियम, न्यायिक निर्णय और रीति-रिवाज, जो एक क्रम में सजे हैं। प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति (जैसे कंपनी) अधिकार और कर्तव्य रखते हैं। रोज़मर्रा के कानून में अनुबंध, उपभोक्ता संरक्षण और अदालत तक पहुँच आते हैं।
- कानून के स्रोत: हमारे नियम कहाँ से आते हैं – कानून का स्रोत वह है जहाँ से कोई कानूनी नियम आता है और बल पाता है। आज मुख्य स्रोत हैं: विधान (संसद के अधिनियम, जो विधेयक के तय चरण पार करके बनते हैं), प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधान (मूल अधिनियम की शक्ति से बने नियम और उपनियम), और न्यायिक पूर्व-निर्णय (ऊँची अदालतों के पुराने फ़ैसले जो निचली अदालतों पर बाध्यकारी हैं)। अन्य स्रोत हैं रीति-रिवाज, धार्मिक मानदंड (कुछ क्षेत्रों और देशों में), सामूहिक समझौते जैसे मानक अनुबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और मार्गदर्शक के रूप में विधि-विद्वानों के लेख। अधिनियम लागू करने के लिए जज व्याख्या के नियम अपनाते हैं। सिविल-लॉ देश मुख्यतः लिखित संहिताओं पर चलते हैं; भारत और ब्रिटेन जैसे कॉमन-लॉ देशों में पूर्व-निर्णय की बड़ी भूमिका है।
- क़ानून का शासन (Rule of Law) – क़ानून के शासन (विधि का शासन) का अर्थ है कि सरकार और उसके नेता समेत हर व्यक्ति एक-से, पहले से ज्ञात क़ानून माने, जिन्हें निष्पक्ष और स्वतंत्र अदालतें बराबरी से लागू करें। मुख्य सिद्धांत हैं: क़ानून की सर्वोच्चता, क़ानून के सामने समानता, साफ़ और सार्वजनिक क़ानून, निष्पक्ष सुनवाई, अधिकारों की रक्षा और शक्तियों का पृथक्करण। क़ानून खुली प्रक्रिया से बनते-बदलते हैं, अदालतें उन्हें संविधान या अधिकार-पत्र पर परख सकती हैं, और देश संधियों से अंतरराष्ट्रीय क़ानून मानते हैं।
4. Constitutional law of Ukraine
Concept of constitutional law · Foundations of the constitutional order · Citizenship of Ukraine · International human rights law · Rights, freedoms and duties · Democracy in Ukraine · Legislative power · President of Ukraine · Executive power · Local self-government · Judicial power · Law-enforcement bodies and the bar
- संविधान: क्यों और कैसे? – संविधान किसी देश की बुनियादी नियम-पुस्तिका है। यह भरोसा बनाता है, बताता है कि शक्ति किसके पास है, उस शक्ति पर सीमा लगाता है और लोगों की आकांक्षाएँ बताता है। भारत का संविधान 1946 से 1949 तक संविधान सभा ने खुली बहस से लिखा और दूसरे संविधानों से अच्छे विचार लेकर उन्हें भारत के अनुसार ढाला।
- नागरिकता: पूर्ण और समान सदस्यता – नागरिकता किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। नागरिकों को वोट, सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं जैसे बराबर अधिकार मिलते हैं और वे कर्तव्य बाँटते हैं। इतिहास बताता है कि बराबर अधिकार मज़दूरों, महिलाओं, अश्वेत अमेरिकियों और दूसरे समूहों के संघर्ष से मिले; आज भी गरीब प्रवासी, झुग्गीवासी और आदिवासी अपने अधिकारों के पूरे उपयोग के लिए संघर्ष करते हैं। नागरिकता राष्ट्र से जुड़ी है: हर राज्य तय करता है कि नागरिक कौन है। भारत जन्म, वंश, पंजीकरण या देशीयकरण से नागरिकता देता है, धर्म, जाति या भाषा से नहीं। सार्वभौमिक नागरिकता का आदर्श है कि हर व्यक्ति कहीं का पूरा सदस्य हो, जो राज्यविहीन लोगों और शरणार्थियों के पास अभी नहीं है। विश्व नागरिकता पूरी मानवता की परवाह सिखाती है, जबकि राष्ट्रीय नागरिकता अब भी हमारे अधिकारों की रक्षा करती है।
- मानव अधिकार: अर्थ, इतिहास, प्रकार और संरक्षण – मानव अधिकार वे मूल स्वतंत्रताएँ और सुरक्षाएँ हैं जो हर व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण मिलती हैं। ये सार्वभौमिक, अविच्छेद्य, अविभाज्य और गरिमा पर आधारित हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) ने सबके लिए एक साझा मानक बनाया, जिसे बाद में संधियों से बाध्यकारी बनाया गया। संविधान, न्यायालय, आयोग, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज इनकी रक्षा करते हैं, और केवल दूसरों की रक्षा के लिए बने उचित क़ानून ही इन्हें सीमित कर सकते हैं।
- अधिकार: हमारी गरिमा की रक्षा करने वाले दावे – अधिकार एक उचित दावा है: समाज इसे गरिमा के जीवन के लिए ज़रूरी मानता है और दूसरों को इसका सम्मान करना होता है। हर इच्छा अधिकार नहीं। पुराने विचारकों ने प्रकृति या ईश्वर से मिले प्राकृतिक अधिकारों (जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति) की बात की; आज हम मानवाधिकारों की बात करते हैं जो हर व्यक्ति के पास केवल इंसान होने से हैं, गरिमा के आधार पर। संविधान और कानूनों में लिखे जाने पर अधिकार कानूनी अधिकार बनते हैं जिनकी रक्षा अदालतें करती हैं; वे राज्य को सीमित करते हैं और उससे काम भी माँगते हैं, जैसे शिक्षा देना। अधिकार कई प्रकार के हैं: राजनीतिक-नागरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। अधिकारों के साथ ज़िम्मेदारियाँ आती हैं: दूसरों के अधिकारों का सम्मान, साझा चीज़ों की रक्षा, टकराव में संतुलन, और सरकार द्वारा अधिकारों में अनुचित कटौती पर सजगता।
- भारत में चुनाव – चुनाव से करोड़ों लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और शांति से सरकार बदल सकते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए भारत में सर्वाधिक मत से जीत (FPTP) प्रणाली है, और राज्यसभा व राष्ट्रपति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक रूप। परिसीमन से निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी लगभग बराबर रखी जाती है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाता है और चुनाव कराता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, गठबंधन सरकारें आम हैं, और दल-बदल विरोधी कानून चुने हुए सदस्यों को पाला बदलने से रोकता है।
- शक्तियों का पृथक्करण – शक्तियों के पृथक्करण का मतलब है राज्य की शक्ति को तीन अंगों में बाँटना: विधायिका क़ानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका क़ानून की व्याख्या करके विवाद सुलझाती है। हर अंग में अलग लोग होते हैं। नियंत्रण और संतुलन से हर अंग दूसरों को सीमित करता है, ताकि कोई सर्वशक्तिमान न बने। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी रहती हैं; अध्यक्षात्मक में ज़्यादा अलग। शक्ति राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों में भी बँटती है।
- स्थानीय शासन – स्थानीय शासन लोकतंत्र को गाँव और शहर के स्तर तक लाता है, जहाँ लोग अपनी समस्याएँ सबसे अच्छी तरह जानते हैं। भारत में स्थानीय निकाय 1882 से थे, पर दशकों तक कमज़ोर रहे। 1992 के 73वें (ग्रामीण) और 74वें (शहरी) संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, नियमित चुनाव, महिलाओं, SC और ST के लिए आरक्षण, और विषयों की सूची व धन दिया।
- न्यायपालिका: अदालतें और न्यायिक शक्ति – न्यायपालिका अदालतों की वह व्यवस्था है जो क़ानून लागू करके विवाद सुलझाती है और अपराधों पर फ़ैसला करती है। यह विधायिका और कार्यपालिका के साथ शक्ति के तीन अंगों में से एक है, और इसे स्वतंत्र होना चाहिए ताकि न्यायाधीश सिर्फ़ क़ानून मानें। अदालतों के स्तर होते हैं: प्रथम स्तर, अपील और सर्वोच्च न्यायालय। संवैधानिक न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय संविधान तोड़ने वाले क़ानून रद्द कर सकता है (न्यायिक पुनरावलोकन)। अदालतें निष्पक्ष सुनवाई के नियम मानती हैं, जैसे क़ानून के सामने समानता और दोष सिद्ध होने तक निर्दोष।