Netherlands HAVO 5 (eindexamenjaar) Social Studies (civics)
अध्याय: 2
1. Welfare state
History of the welfare state · Social rights and features of the welfare state · The welfare state in practice · International comparison
- कल्याणकारी राज्य और सामाजिक सुरक्षा – कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो लोगों को जीवन के बड़े जोखिमों से बचाता है: बीमारी, नौकरी छूटना, बुढ़ापा, विकलांगता और ग़रीबी। इसके लिए एक सुरक्षा-जाल होता है जिसके तीन हिस्से हैं। सामाजिक बीमा वेतन से लिए गए अंशदान से चलता है। सामाजिक सहायता करों से ज़रूरतमंदों को मिलती है। स्कूल और अस्पताल जैसी सार्वजनिक सेवाएँ सबके लिए खुली हैं। देश इन्हें अलग-अलग ढंग से मिलाते हैं: उदार (कम कर, थोड़ी मदद), रूढ़िवादी (मदद नौकरी से जुड़ी) और सामाजिक-लोकतांत्रिक (ऊँचा कर, सबके लिए मदद)। आज बढ़ती उम्र, बढ़ता ख़र्च, वैश्वीकरण और अनौपचारिक काम इसकी चुनौतियाँ हैं।
2. Plural society
History of the plural society · Basic rights of a plural society · The plural society in practice · International comparison
- बहुसंस्कृतिवाद: आत्मसात से बराबर सम्मान तक – ज़्यादातर देशों में कई सांस्कृतिक समूह रहते हैं। सरकारों ने इस विविधता से अलग-अलग व्यवहार किया। आत्मसात (assimilation) में सबसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी संस्कृति छोड़कर बहुसंख्यकों जैसे बन जाएँ ("मेल्टिंग पॉट")। बहुसंस्कृतिवाद (multiculturalism) में हर समूह अपनी संस्कृति रखता है, जबकि सबके अधिकार और कानून एक जैसे होते हैं ("मोज़ेक")। 20वीं सदी में कई देश नीतियों, कानूनों और बदलती सोच से बहिष्कार और आत्मसात से बहुसंस्कृतिवाद की ओर बढ़े, पर बहस और असमानताएँ बाकी हैं।
- मानव अधिकार: अर्थ, इतिहास, प्रकार और संरक्षण – मानव अधिकार वे मूल स्वतंत्रताएँ और सुरक्षाएँ हैं जो हर व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण मिलती हैं। ये सार्वभौमिक, अविच्छेद्य, अविभाज्य और गरिमा पर आधारित हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) ने सबके लिए एक साझा मानक बनाया, जिसे बाद में संधियों से बाध्यकारी बनाया गया। संविधान, न्यायालय, आयोग, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज इनकी रक्षा करते हैं, और केवल दूसरों की रक्षा के लिए बने उचित क़ानून ही इन्हें सीमित कर सकते हैं।
- यूरोपीय संघ – यूरोपीय संघ (EU) 27 यूरोपीय देशों का समूह है जो कुछ फ़ैसले और क़ानून साझा करते हैं। इसकी शुरुआत 1951 में हुई, जब छह देशों ने कोयला और इस्पात साझा किया ताकि उनके बीच युद्ध असंभव हो जाए। धीरे-धीरे यह एकल बाज़ार बना जहाँ सामान, लोग, सेवाएँ और पैसा आज़ादी से चलते हैं। आयोग क़ानून का प्रस्ताव रखता है, संसद और परिषद उसे पारित करते हैं, और न्यायालय देखता है कि उसका पालन हो। 21 सदस्य यूरो चलाते हैं। यूनाइटेड किंगडम 2020 में बाहर हो गया।